राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा जनवरी माह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा

ग्वालियर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा जनवरी माह से पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गयी है। मध्यप्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना से लाभांवित परिवारों को देश के 11 अन्य राज्यों से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। इन राज्यों में गोवा, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना तथा त्रिपुरा शामिल हैं। 
इन राज्यों के भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभांवित परिवारों को मध्यप्रदेश में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा होगी। पोर्टेबिलिटी का लाभ केवल वही परिवार प्राप्त कर सकेंगे। जिनके द्वारा पिछले 6 माह में कम से कम एक बार बायोमैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। यह सुविधा केवल ऑनलाइन उचित मूल्य दुकान पर ही उपलब्ध होगी। अन्य राज्यों के हितग्राहियों को बिना बायोमैट्रिक सत्यापन के खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा वे परिवार केवल चालू माह का राशन ले सकेंगे। 


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