पुलिस उपमहानिरीक्षक (शहर) इन्दौर श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर झांसे में लेकर, लोगों के साथ धोखाधड़ीपूर्वक ठगी की वारदातें करने वाले ठगों को पकड़ने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य पुलिस अधीक्षक (पूर्व) मो0 युसूफ कुरैशी एवं पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच के टीम प्रभारियों को इस दिशा में आसूचना संकलित कर ठगोरों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच इंदौर को सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति छलपूर्वक, फोन कर, अधिकारियों के नाम का प्रयोग करते हुये फरियादी राम पिता मंगलसिंह तर्फे वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय से 10 लाख रूपये की मांग कर रहा है जिसके तारतम्य में थाना परदेशीपुरा पर अपराध क्रमांक 19/20 धारा 419, 420 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया जिसके अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा पुलिस अधीक्षक (पूर्व) जिला इंदौर द्वारा जारी की गई थी। उपरोक्त प्रकरण के अज्ञात आरोपी की तलाश करते हुये क्राईम ब्रांच ने प्रकरण के संबंध में सूचना संकलन किया जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मोबाईल नम्बर तथा अन्य आवशयक बिन्दुओं के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाने पर यह ज्ञात हुआ कि आरोपी का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है बाद जिस नम्बर से फोन तथा मैसेज आये थे उसके उपयोगकर्ता की पुलिस टीम ने पहचान सुरेश उर्फ भेरिया पिता भंवरलाल घांची निवासी 03 रजत नगर, रामदेव रोङ के रूप में सुनिश्चित की।
आरोपी की तलाश हेतु क्राईम ब्रांच की टीम राजस्थान रवाना हुई जहां उसके गृहनिवास पर तलाश करने पर आरोपी नहीं मिला अतः पुलिस उसकी तलाश में राजस्थान के संभावित स्थलों पर दबिश देने हेतु कई जिलों में पहुंची बाद अथक प्रयास के बाद आरोपी को थाना फालना क्षेत्र राजस्थान से पतासाजी कर पकड़ने में सफलता मिली।